Muzaffarnagar News- धोखाधड़ी के मामले में फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बड़े भाई अयाजुद्दीन की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि 20 मई को अयाजुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। उन पर डीएम कोर्ट के नाम से चकबंदी विभाग को एक फर्जी आदेश-पत्र जारी करने का आरोप है।
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बताते चलें कि पेशकार राजकुमार ने ढाई माह पहले पुलिस थाना बुढ़ाना में धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में अयाजुद्दीन और उनके विरोधी पक्ष जावेद के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करवाया था। मोहल्ला काजीवाड़ा में नवाबुद्दीन सिद्दीकी रहते हैं। उनके बेटों में से अयाजुद्दीन बड़े और छोटे बेटे नवाजुद्दीन फिल्म अभिनेता हैं। अयाजुद्दीन का जमीनी विवाद चल रहा है।
पेशकार की तरफ से दाखिल की गई याचिका में आरोप है कि अयाजुद्दीन ने 12 दिसंबर 2023 को प्रार्थना पत्र के साथ डीएम कोर्ट से 8 दिसंबर 2023 को जारी, कथित आदेश पत्र की एक प्रति चकबंदी विभाग के कार्यालय को दी थी। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने जमीन से जुड़े मामले का निस्तारण खुद के पक्ष में करने का आग्रह किया था। इस बीच पता चला कि डीएम कोर्ट से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था इसके बाद कथित आदेश पत्र की जांच कराई गई। जांच के बाद 29 फरवरी 2024 को रिपोर्ट पेश की। जांच रिपोर्ट के अनुसार फर्जी आदेश अयाजुद्दीन और उसके विरोधी पक्ष जावेद इकबाल ने एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार कराया है।
कथित आदेश-पत्र की हकीकत पता चलने के बाद पेशकार की तहरीर पर अयाजुद्दीन और जावेद इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अयाजउद्दीन इस समय जेल में हैं। आरोपी की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका को एडी-जे प्रथम की कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद खारिज कर दी।