Saharanpur News- सहारनपुर में साल 2015 के दिसंबर महीने में अधिवक्ता कर्मवीर सिंह की हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 5 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। बार एसोशिएसन ने न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि मामला 8 साल पुराना है। जब पांचों लोगों ने अधिवक्ता को घेर कर चाकू से उसकी निर्मम हत्या कर दी थी।
पुलिस थाना कुतुबशेर इलाके में रहने वाले अधिवक्ता कर्मवीर सिंह और भूपेंद्र सिंह बत्रा के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते अंबाला रोड पर 26 दिसंबर 2015 को अधिवक्ता कर्मवीर सिंह की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में आरोपी भूपेंद्र सिंह बत्रा, उसके बेटे गुरु प्रताप उर्फ हन्नी, भाई अमरजीत, भतीजे गुरमीत सिंह उर्फ राजू और गुरनीत को आरोपी बनाया गया था। पुलिस रिकार्ड के मुताबिक अधिवक्ता कर्मवीर सिंह पर हुए हमले के दौरान उनके पिता सतपाल छाबड़ा भी मौजूद थे। हमले में मृतक के पिता के साथ भी आरोपियों ने मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां कर्मवीर सिंह की मौत हो गई थी।
बता दें कि करीब 8 साल पुराने इस मामले में सहारनपुर की न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। गुरुवार को पांचों आरोपियों पर दोष सिद्व होने पर फांसी की सजा सुनाई है। दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर बुधवार को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। दोष सिद्ध आरोपियों को न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है।