Barabanki News- बाराबंकी जिले में दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर धमकी देने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक को 20-20 हजार रुपए जुर्माने भी लगाया है।
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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लगभग दो वर्ष पूर्व दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर उसे धमकी देने के मामले में न्यायायल ने दो आरोपियों को दोषी माना है। न्यायालय ने दोनों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि इसी मामले में तीसरे आरोपी का मुकदमा किशोर न्यायालय में लंबित है। बुधवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी ऐक्ट राजेश पति त्रिपाठी ने ये फैसला सुनाया है। न्यायालय ने ये भी आदेश दिया है, कि दोषियों द्वारा जुर्माने के 40 हजार रुपए अदा किए जाने पर यह रकम पीड़िता को दी जाए।
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी कृपाशंकर तिवारी ने इस मामले में बताया कि जैदपुर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली दलित पीड़िता 18 मार्च 2022 को शाम करीब साढ़े 7 बजे घर आ रही थी, साथ में पीड़िता की चचेरी बहन भी थी। जैसे ही ये लोग नहर पार कर अपने घर की तरफ बढ़ें, तीन आरोपी मोहित, धीरेंद्र और एक अन्य ने पीड़िता को पीछे से पकड़ लिया और पास के बाग में ले जाकर आरोपियों ने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। युवती से दुष्कर्म होता रहा और दूसरा आरोपी धीरेंद्र वारदात का वीडियो बनाता रहा। पीड़िता के साथ गई उसकी भतीजी को आरोपियों ने जान से मारने की कोशिश की, तो वह किसी तरह से बचकर भाग निकली। आरोपियों ने वीडियो बनाने के बाद पीड़िता से को धमकाते हुए कहा कि हम लोग जब तुम्हें बुलाएंगे, तो हमारे पास आना होगा वरना यह वीडियो वायरल कर देंगे।
पीड़िता के साथ दुष्कर्म की जानकारी परिजनों को मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे तो, आरोपी पीड़िता को छोड़कर भाग निकले। इस मामले में पीड़िता ने जैदपुर पुलिस थाने पहुंचकर एप्लिकेशन दी, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मजबूरन पीड़िता ने 21 मार्च 2022 को पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जैदपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु की। तत्कालीन विवेचक आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दायर की गई थी।