नई दिल्ली- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट CM अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए आबकारी नीति मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मेडिकल आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत मांगने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही उन्हें 14 दिन की नयायिक हिरासत में भेज दिया है। बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडिओ कॉंफ़्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ जेल से CM अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया।
केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विवेक जैन ने कहा कि केजरीवाल के वजन में कुछ अंतर है। जिसपर, कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से उचित आवेदन दायर किया जाए, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि उन्हें किस तरह की राहत चाहिए। जिसके बाद उनकी जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया है।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखने का भी निर्देश दिया है। वहीं केजरीवाल के वकीलों ने संकेत दिए हैं कि जल्दी ही विशेष अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी जाएगी। विशेष अदालत के निर्णय का अध्ययन कर याचिका दाखिल की जाएगी। उल्लेखनीय है कि केजरीवाल को 10 मई को 55 दिन बाद अंतरिम जमानत मिली थी।
इसके बाद वे लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए तिहाड़ जेल से बाहर आए। 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से पहले वो 10 दिन तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में रहे। इसके बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। 39 दिन उन्होंने तिहाड़ में बिताए। लेकिन अंतरिम जमानत पूरी होने के बाद उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर कर दिया। उक्त याचिका इसी अंतरिम याचिका को बढ़ाए जाने को लेकर थी।
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