दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई 7 जून तक के लिए टाल दी है। अब हर हाल में रविवार 2 जून को अरविंद केजरीवाल को हिरासत में तिहाड़ जेल जाना होगा।
7 जून को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट में सुनवाई के दौरान SG तुषार मेहता ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए ट्रायल कोर्ट से पूछा कि क्या ये अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मॉडिफाई कर सकती है? मेरी जानकारी के मुताबिक नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल मेडिकल टेस्ट कराने की बजाए लगातार रैलियां कर रहे थे। इसका मतलब है कि वो बीमार नहीं हैं। 7 किलो वजन कम होने का दावा गलत है बल्कि अरविंद केजरीवाल का वजन एक किलो बढ़ गया है।
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नियमित जमानत के साथ ही खराब स्वास्थ्य और मेडिकल टेस्ट का हवाला देते हुए केजरीवाल ने 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की है। केजरीवाल ने इस संबंध में कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थी। ED की तरफ से दलील रख रहे SG तुषार मेहता और ASG एसवी राजू वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हुए।
ASG एस वी राजू ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत केवल चुनाव प्रचार के लिए मिली थी। इन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहीं भी नहीं कहा कि केजरीवाल अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल कर सकते हैं। वहीं SG तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं। कोर्ट के सामने तथ्य छिपा रहे हैं।
जिसपर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील एन हरिहरन को अपना पक्ष रखने को कहा। जिसपर हरिहरन ने पूछा कि क्या ED यह सुझाव देना चाह रही हैं कि जो व्यक्ति बीमार है, उसे कोई उपचार नहीं मिलेगा? यह मेरा अनुच्छेद 21 का अधिकार है। अपने स्वास्थ्य का इलाज करवाना मेरा अधिकार है। सारी रिपोर्ट हमने कोर्ट के सामने रखी है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आगे की सुनवाई 7 जून को करने का आदेश दिया है। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल को 2 जून को जेल लौटना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की समय सीमा थी।