दिल्ली दंगों से जुड़े राजद्रोह मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी शरजील इमाम को वैधानिक जमानत दे दी है। हाईकोर्ट की जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने शरजील इमाम को जामिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के मामले में ये फैसला दिया है। हालांकि कोर्ट के इस आदेश के बावजूद शरजील इमाम जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि दिल्ली दंगे की बड़ी साजिश के मामले में अभी वो जेल में बंद है।
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शरजील इमाम पर हैं ये आरोप
दिल्ली दंगों से जुड़े राजद्रोह मामले में इस आधार पर वैधानिक जमानत मांगी गई थी कि, वो अधिकतम 7 साल की सजा में 4 साल पहले ही जेल में बिता चुका है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने दिल्ली दंगे में आरोपी शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के नाम पर हिंसा की साजिश रची गई। शरजील इमाम का भाषण लोगों को उकसाने के लिए था। शरजील ने भाषण में कहा था कि अगर आप सड़कों पर नहीं उतरोगे तो वे समाप्त कर देंगे। शरजील इमाम के सभी भाषण एक समान थे, जिसमें चक्का जाम, बाबरी, ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद 370 की चर्चा थी।
हाईकोर्ट ने 11 मार्च को दिल्ली पुलिस को जारी किया था नोटिस
हाईकोर्ट ने 11 मार्च को शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। फरवरी में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम को वैधानिक जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शरजील ने हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी।