दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को झटका लगा है। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेई ने दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 13 मई को सुनवाई के बाद जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था।
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उमर खालिद की जमानत की मांग की गई थी
सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से कहा गया था कि दिल्ली पुलिस,, चार्जशीट में उमर खालिद के नाम का प्रयोग इस तरह से कर रही है, जैसे कोई मंत्र हो। चार्जशीट में बार-बार नाम लेने और झूठ बोलने से कोई तथ्य सच साबित नहीं होगा। उमर खालिद के वाकील ने भीमा कोरेगांव मामले का जिक्र करते हुए उमर खालिद की जमानत की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि उमर खालिद की जमानत याचिका हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट की जमानत खारिज करने के फैसले पर पूरी सहमति जताई थी। जमानत पर विचार करते समय सभी तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए।
UAPA के तहत गिरफ्तार हुआ था उमर खालिद
बता दें कि उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 18 अक्टूबर 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।