दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA द्वारा जांच किए जा रहे UAPA मामले में जमानत की मांग करने वाली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानि PFI के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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2022 में NIA ने किया था गिरफ्तार
याचिका में अबूबकर ने चिकित्सा आधार पर हिरासत से रिहाई की मांग की थी। अबूबकर इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। अबूबकर को 2022 में संगठन पर कार्रवाई के दौरान NIA ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ई अबूबकर की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है।
NIA ने प्रतिबंधित संगठन PFI और उसके सदस्यों पर देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने की आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। जिसपर गौर करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की बेंच ने ई अबूबकर की जमानत याचिका खारिज कर दी।