नई दिल्ली- आयकर विभाग ने करदाताओं को ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए 31 मई 2024 तक स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की सलाह दी है। आयकर विभाग ने मंगलवार को ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी एक बयान में कहा कि ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए कृपया 31 मई, 2024 से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ें। यदि आपने पहले से नहीं किया है। आयकर नियम के अनुसार यदि पैन बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर TDS काटा जाना आवश्यक है।
विभाग ने एक अन्य पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई, 2024 तक निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण (SFT) दाखिल करने को भी कहा है। आयकर विभाग ने कहा कि SFT दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित है। ऐसे में सही और समय पर दाखिल अपना SFT दाखिल कर दंड से बचें।
क्या होता है TDS-
स्रोत पर कर कटौती (TDS) किसी व्यक्ति के खाते में राशि जमा होने से पहले उसके वेतन से काटा गया टैक्स है। इसको सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि TDS एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें किसी व्यक्ति से उसके वेतन या अन्य आय के स्रोत पर कर लिया जाता है। TDS का उद्देश्य आयकर का संग्रह करना और कर चोरी को रोकना है।
उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने पिछले माह एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि निर्धारित तारीख 31 मई, 2024 तक अपने पैन को आधार से जोड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही SFT अंतिम तिथि 31 मई, 2024 तक दाखिल करने की अपील की थी।
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