नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में आरोपित सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत केजरीवाल की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने केजरीवाल द्वारा देर से याचिका लगाने पर भी सवाल उठाए हैं।
बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा कर अपनी जमानत की अवधि 1 सप्ताह बढ़ाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने देर से आवेदन करने पर सवाल उठाते हुए सुनवाई का अनुरोध चीफ जस्टिस से करने को कहा है। वेकेशन बेंच ने केजरीवाल से कहा कि मुख्य केस सुनने वाली बेंच के एक सदस्य पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे। तब आपने उनके समक्ष क्यों मांग नहीं रखी?
केजरीवाल ने अपनी गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपने जमानत कि अवधि एक सप्ताह बढ़ाने की मांग रखी है। केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि उनका पीईटी-सीटी स्कैन किया जाना है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को एक जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने केजरीवाल को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और 50 हजार रुपये के जमानती रकम के आधार पर जमानत दी थी। 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने उसी दिन देर शाम पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के अलावा आप के और भी कई नेता आरोपित हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसी मामले में जेल में बंद हैं। जबकि आप सांसद संजय सिंह जमानत पर बाहर हैं। वहीं, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है।