2019 के यतीम खाना बस्ती से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान समेत 4 लोगों पर रामपुर की MP/MLA सेशन कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। इस मामले में आजम खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन, बरकत अली ठेकेदार और वीरेंद्र गोयल आरोपी थे।
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4 जून को होगी अगली सुनवाई
गवाह से जिरह न करने पर कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और रिटायर्ड सीओ आले हसन समेत 4 लोगों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। MP/MLA सेशन कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 4 जून को करेगा। जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि कोर्ट ने जो हर्जाना लगाया है, वह गवाह राजकुमार शर्मा को देना होगा।
डूंगरपुर के एक मामले में 29 मई को आ सकता है फैसला
वहीं, रामपुर के डूंगरपुर के एक और मामले में 29 मई को फैसला आ सकता है। रामपुर कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकीलों को 28 मई तक बहस पूरी करने की मोहलत दी है। बता दें, आजम खां के वकील को कोर्ट में बहस करनी थी, लेकिन वो बहस के लिए नहीं पहुंचे, जिस पर कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को 28 मई तक अपनी बहस पूरी करने की मोहलत दी है।
आजम खान के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने जगह को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में रामपुर के गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें तीन मुकदमों में अभी तक फैसला आ चुका है। दो मामलों में आजम बरी हो चुके हैं। एक केस में सात साल की कैद की सजा हो चुकी है। आजम फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं।