समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आजम खान को बेटे अब्दुल्लाह आजम के दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में थोड़ी राहत दी है। आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे को हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत दे दी है।
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रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई थी 7-7 साल की सजा
आजम खान, अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फात्मा को 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की स्पेशल कोर्ट से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।
हाईकोर्ट ने 14 को फैसला सुरक्षित रखा था
आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्लाह ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी, जिसपर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। तीनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 14 मई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।