Prayagraj News- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुरादाबाद जनपद के बुद्ध विहार मझोला में आवास विकास कालोनी के सार्वजनिक पार्क में अवैध निर्माण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने नीरज कुमार त्यागी जनहित याचिका पर दिया है।
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न्यायालय ने आवास एवं विकास परिषद को निर्देश देते हुए कहा है कि वह जिलाधिकारी मुरादाबाद व सम्बंधित थाना पुलिस को विस्तृत अर्जी देकर पुलिस बल की सहायता से हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई करें। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने नीरज कुमार त्यागी जनहित याचिका पर दिया है। याची के अनुसार आवास विकास कालोनी के सार्वजनिक पार्क के कोने में बिना अनुमति के कुछ लोग जमीन कब्जा करके मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। कालोनी में रहने वालों ने आवास विकास के अधिशाषी अभियंता को लिखित रूप से सूचित किया।
5 मई को जूनियर इंजीनियर ने आकर काम रोकने को कहा पर निर्माण कार्य नही रोका गया। 9 मई को अधिशासी अभियंता ने सम्बंधित थानाध्यक्ष को लिखित रूप से जानकारी दी। थानाध्यक्ष ने 22 मई को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तथ्यों से अवगत कराया। 23 मई को अधिशाषी अभियंता ने जिलाधिकारी मुरादाबाद को लिखित रूप से सूचना दी पर निर्माण कार्य जारी रहा। परिषद ने जिलाधिकारी से पुलिस बल की मांग भी की।
उत्तर प्रदेश शासन ने 29 अक्टूबर 2009 को शासनादेश जारी कर सार्वजनिक मार्गों, पार्कों व सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि के निर्माण पर रोक लगा रखी है। जिसकी अवहेलना करते हुए अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई न किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका पर कोर्ट अगली सुनवाई 8 जुलाई को करेगी।