Moradabad News- मुरादाबाद के सिविल लाइंस पुलिस थाना के अन्तर्गत रामगंगा विहार निवासी रेनू भारद्वाज ने धारा 156/3 के तहत न्यायालय में दर्ज कराए वाद में पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी ने गांगन स्थित समृद्धि विहार योजना में आवास दिलाने के नाम पर उससे 2 लाख 20 हजार रुपए लिए थे। मामले में कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कारवाई के आदेश दिए थे। जिसके बाद रविवार को पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया।
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पीड़िता रेनू भारद्वाज ने बताया कि वह बीते महीने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय में एक मकान का रिफंड लेने गई थी। वहां उसकी मुलाकात टीडीआई सिटी निवासी मूंढापांडे के गांव चंदनपुर निवासी पुष्पेंद्र सिंह से हुई। पीड़िता के अनुसार पुष्पेंद्र ने को खुद को प्राधिकरण के नक्शा विभाग में क्लर्क बताया। उसने रेनू से कहा कि वह प्राधिकरण में मकान दिलवा सकता है। आरोप है कि पुष्पेंद्र ने समृद्धि विहार योजना में एक मकान दिखाया और उसे अपना बताते हुए 9 लाख रुपए में रेनू से सौदा कर लिया। पीड़िता के अनुसार उसने थोड़े-थोड़े करके 2 लाख 20 हजार रुपए जमा करके पुष्पेंद्र के बैंक खाते में डाल दिए।
पीड़िता के अनुसार इसके बाद पता चला कि पुष्पेंद्र मकान दिलाने के नाम पर कई लोगों से ठगी कर चुका है। उससे भी उसने इसी तरह धोखाधड़ी करके रकम ऐंठ ली है। पीड़िता ने पुष्पेंद्र से मकान के दस्तावेज दिखाने को कहे तो वह आनाकानी करने लगा। इसके बाद पुलिस में शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बाद में परेशान होकर कोर्ट में अर्जी लगाई। जहां से एफआईआर के आदेश हुए।एसएचओ आरपी शर्मा ने बताया कि मामले में कोर्ट के आदेशानुसार पीड़िता की तहरीर पर आरोपी पुष्पेंद्र के खिलाफ आज केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी हैं। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।