Moradabad News- यूपी के संभल जिले के असमोली में 14 साल पहले पेट्रोल पंप पर लूटपाट और जानलेवा हमले के 3 दोषियों को अपर जिला व सत्र न्यायधीश की अदालत ने शुक्रवार को 10-10 साल की सजा सुनाई है। इन पर 17-17 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जबकि एक दोषी पर अतिरिक्त दो हजार रुपए का अतिरिक्त अर्थदंड अलग से लगाया गया है।
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बताते चलें कि मझोला के बुद्धि विहार निवासी प्रवेश जोशी ने संभल के असमोली में 9 मार्च 2010 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाते हुए कहा गया था कि उनका पेट्रोल पंप श्री बाला जी फिलिंग स्टेशन के नाम से ग्राम आलिया-कल्याणपुर में है। 9 मार्च की दोपहर करीब 3 बजे पेट्रोल पंप पर परिचित राजू और कर्मचारी उमेश शर्मा व अन्य लोग मौजूद थे। इसी दौरान बाइक सवार 4 बदमाश पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंचे। केबिन में मेरा परिचित राजू बैठा था। बदमाश ने तमंचा दिखा कर उससे कैश मांगा। जब उसने इसका विरोध किया, तो तमंचे की बट्ट से प्रहार कर उसे घायल कर दिया। शोर-शराबा होने पर आस-पास के लोग भी आ गए। पास में ही रहने वाले डॉक्टर किरनपाल ने एक बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया, तो उसने गोली चला दी। डॉक्टर घायल हो गए। इस बीच ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़ लिया। भीड़ से मुठभेड़ कर रहे बदमाशों में से एक बदमाश की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने आरोपियों की पहचान सतपाल सैनी, नीटू और वीरेंद्र उर्फ गुड्डू के रूप में की। जिनमें से अतरू की मौत मौके पर ही गांव वालों से मुठभेड़ के दौरान हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शासकीय अधिवक्ता नीलम वर्मा ने बताया कि इस मामले में अदालत ने तीनों दोषियों को लूटपाट, जानलेवा हमला करने का दोषी माना। सभी को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। प्रत्येक पर 17-17 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषी सतपाल के खिलाफ आयुध अधिनियम के अंतर्गत दो हजार रुपए का अतिरिक्त अर्थदंड लगाया गया।