Prayagraj News- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी युवक को पीड़िता से शादी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ कोर्ट ने ये शर्त भी रखी है कि अगर आरोपी जमानत के किसी भी नियम का उल्लंघन करता है, या कोई उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है, तो आरोपी युवक की अंतरिम जमानत स्वत: रद्द हो जाएगी।
बता दें कि आरोपी युवक ने कोर्ट में पीड़ित युवती से शादी करने की बात कही थी, जिसके बाद न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी।
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मामला यूपी के प्रतापगढ़ के कंधई पुलिस थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के परिवार वालों ने आरोपी युवक पर पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमा लिखे जाने के बाद आरोपी 2 जनवरी 2024 से जेल में बंद है। आरोपी का कहना था कि दूसरे धर्म का होने के कारण पीड़िता के परिवार ने उस पर केस दर्ज कराया है, जबकि पीड़िता से आपसी सहमति से उनके बीच रिश्ता बना है। लड़की ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान में कहा कि वह आरोपी से शादी करना चाहती है, दोनों पहले से साथ रह रहे हैं और उनके एक बच्चा भी है जो अब एक महीने से अधिक का हो चुका है। सरकारी वकील ने कहा कि रेडियोलॉजिकल परीक्षण के अनुसार पीड़िता केवल 17 वर्ष की थी।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद आरोपी को 3 जुलाई तक इस शर्त पर जमानत दी है कि वह जेल से रिहाई के 15 दिनों के भीतर पीड़िता के साथ शादी करेगा। इसके बाद 15 दिनों के भीतर शादी पंजीकृत करानी होगी। विवाह प्रमाण-पत्र को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।