नई दिल्ली- आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आप विधायक दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज उनकी पेशी थी। ईडी के समन पर पेश न होने पर ईडी की शिकायत पर राउज़ ऐवन्यू कोर्ट द्वारा जारी समन के मामले में वह कोर्ट में पेश हुए। जिसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को राहत देते हुए 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।
आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में अनियमितता बरतने का आरोप है। साथ ही नकदी में ‘अपराध की भारी आय’ का मामला भी उन पर दर्ज है। अवैध नियुक्तियों के माध्यम से नकदी अर्जित करने और इन पैसों से अपने नाम पर अचल संपत्ति खरीदने का भी आरोप है। बता दें यह मामले 2018-2022 के बीच का है। इन आरोपों को लेकर ईडी आप विधायक से पूछताछ कर रही है।
उल्लेखनीय है कि ईडी की तरफ से विधायक अमानतुल्लाह खान को 6 समन भेजे गए थे। समन मिलने के बाद भी अमानतुल्लाह खान ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि विधायक होने के आधार पर आपको कोई छूट नहीं दी सकती।
कौन हैं अमानतुल्लाह खान-
ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में अमानतुल्लाह खान ने भाजपा के ब्रह्म सिंह को 60 हजार से ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। आप में शामिल होने से पहले अमानतुल्लाह खान ने ‘लोक जन शक्ति पार्टी’ की टिकट पर वर्ष 2013 में चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वर्ष 2020 में आप ने ओखला से अमानतुल्ला खान को फिर से मैदान में उतारा इस चुनाव में उनकी जीत हुई।
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