Lucknow News- इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में ने अयोध्या जिले के कैंट इलाके में सेना की जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले में संज्ञान लेते हुए केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय ने इस मामले में तीन सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश भी दिया है। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने प्रोटेक्शन ऑफ डिफेंस लैंड एट अयोध्या शीर्षक से दर्ज सुओ मोटो (स्वत: संज्ञान) याचिका पर पारित किया।
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बताते चलें कि इस मामले में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आदेश देते हुए करते हुए कहा था कि इस मामले में बेहतर होगा कि वर्तमान याचिका पर सुनवाई के बजाय स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) याचिका दर्ज की जाए। न्यायालय के समक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल, स्टेशन हेडक्वार्टर, अयोध्या कैंट की ओर से 11 फरवरी 2023 को जिलाधिकारी, अयोध्या को भेजे गए एक पत्र का हवाला दिया गया था।
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इसके साथ ही अयोध्या के जिलाधिकारी द्वारा 19 फरवरी 2024 को डिफेंस अधिकारियों को इस मामले में भेजे गए पत्र को पेश किया गया था। दावा किया गया है कि लगभग 13391 एकड़ जमीन सेना के रायफल रेंज के तौर पर संरक्षित है, जो कैंट क्षेत्र के कई गांवों में विस्तारित है। आरोप है कि उक्त जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। इस याचिका का अयोध्या विकास प्राधिकरण ने विरोध किया था। कहा गया था कि याची का आपराधिक इतिहास होने की वजह से पूर्व में उसकी याचिका को न्यायालय ने नहीं सुना था। इसके बाद न्यायालय ने याचिका दर्ज कर मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया था।