प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी के विरुद्ध दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में सुनवाई की तारीख तय कर दी है। इस मामले पर सुनवाई आने वाले 2 मई को होगी। अगर समय रहते अफजाल अंसारी को उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलती है, तो उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
गैंगस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर जिला न्यायालय ने अफजाल को 4 साल की जेल और 1 लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश आने तक अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा दी थी। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट को 30 जून तक सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद अफजाल अंसारी की रद्द संसद सदस्यता बहाल हो गई थी।
इसी मामले पर अफजाल अंसारी के वकील जीएस चतुर्वेदी व उपेंद्र उपाध्याय ने हाई कोर्ट से शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। जिस पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने 2 मई की तारीख तय की है। हालांकि, अफजाल के वकील मामले पर जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया।
बता दें कि शीर्ष अदालत से राहत मिलने के बाद अफजाल अंसारी ने हाई कोर्ट में अपील की थी। इस मामले पर अब 2 मई को सुनवाई होगी। पिछली बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ कर सांसद बने अफजाल अंसारी को अबकी बार सपा ने गाजीपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। गाजीपुर में सातवें चरण यानी 1 जून को मतदान होना है। यहां पर नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से प्रारंभ होगी। यदि ऐसे में अफजाल अंसारी को उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलती है तो उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
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भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्या कांड मामले में गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी के खिलाफ 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में गाजीपुर जिला न्यायालय की स्पेशल कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में 2 मई को होगी।