New Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्यार में असफलता मिलने पर जीवन समाप्त करने से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रेम के मामले में असफलता के कारण अगर कोई प्रेमी आत्महत्या करता है। तो वहां महिला को पुरुष की आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कमजोर या दुर्बल मानसिकता वाले व्यक्ति द्वारा लिया गया गलत निर्णय किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
न्यायालय ने कहा है कि अगर कोई प्रेमी प्रेम में असफल होने के कारण आत्महत्या करता है, कोई स्टूडेंट परीक्षा में अपने खराब प्रदर्शन के कारण आत्महत्या करता है, कोई मुवक्किल इसलिए आत्महत्या करता है, क्योंकि उसका मामला खारिज हो गया है, तो महिला, परीक्षक, वकील को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस महाजन ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले एक मामले में महिला और पुरुष को अग्रिम जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। बता दें कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के पिता द्वारा की गई शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी। आवेदकों में से एक महिला मृतक के साथ प्रेम संबंध में थी।
अन्य आवेदक कॉमन फ्रेंड था। जिसमें यह आरोप लगाया गया कि आवेदकों ने मृतक को यह कहकर उकसाया कि उन्होंने एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए और जल्द ही वह शादी करेंगे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर एक प्रेमी प्यार में नाकाम होने की वजह से खुदकुशी कर ले और वो सुसाइड नोट में नाम ले लें तो केवल इसी आधार पर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस नहीं चलाया जा सकता है। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने एक लड़का और एक लड़की की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए ये टिप्पणी की। बता दें कि विवेक विहार थाने में 6 मई 2023 को दर्ज FIR में एक लड़का और एक लड़की पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में मृतक के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि लड़का और लड़की ने उनके बेटे को खुदकुशी के लिए उकसाया था। शिकायत के अनुसार लड़का और लड़की का मृतक के साथ 29 अप्रैल 2023 को गुरुग्राम में झगड़ा हुआ था। झगड़े के अगले ही दिन 30 अप्रैल 2023 को मृतक ने खुदकुशी कर ली। उसने सुसाइड नोट में लड़का और लड़की को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता लड़की ने कहा कि उसने मृतक के आचरण और प्रताड़ना के चलते उसके साथ अपना संबंध खत्म कर लिया था।
यह भी पढ़ें:- देवरिया: कौन हैं शशांक मणि त्रिपाठी? जिन्हे भाजपा ने देवरिया से बनाया प्रत्याशी, जानिए इनका राजनीतिक सफर