New Delhi: दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ED की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को तत्काल राहत नहीं मिली है। सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने आबकारी ‘घोटाले’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई की।
केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले में पास की तारीख देने को कहा। इस पर बेंच ने कहा हम तारीख दे रहे हैं, पर वो तारीख नहीं दे सकते जैसा आप सुझाव दे रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए बेंच को सुझाया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ED को केजरीवाल की याचिका पर 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 29 अप्रैल तय की है।
सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट में 10 अप्रैल के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। जिसमें ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं, आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से भी केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। उनकी न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। 15 अप्रैल को न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद ED ने उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जहां कोर्ट ने ये आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत न मिलने और न्यायिक हिरासत बढ़ने के बाद केजरीवाल को फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा।
आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरिवल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी आबकारी नीति मामले में पिछले वर्ष फरवरी से जेल में बंद हैं। मामले में राज्यसभा संसाद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, हालांकि वह हालही में सशर्त जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट में 10 अप्रैल को सुनवाई के दौरान ED ने तर्क दिया था कि केजरीवाल पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी को गुमराह कर रहे थे। यह भी कहा था कि जांच एजेंसी न सिर्फ अपराध से हुए आगे की आय का पता लगा रही है, बल्कि अपराध से हुई आय से संबंधित गतिविधियों में शामिल अन्य व्यक्तियों की भी पहचान कर रही है। ED ने कहा था कि केजरीवाल अत्यधिक प्रभावशाली हैं और अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित करने के साथ ही सुबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब इस पर ED को 24 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने का समय मिला है। 29 अप्रैल को CM केजरीवाल बाहर आते हैं या तिहाड़ में रहते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा।
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