कोलकाता: संदेशखाली हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने संदेशखाली मामले पर सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने ईडी टीम पर हुए हमला मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यह जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की जाएगी। साथ ही हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को यह भी आदेश दिया है कि आज मंगलवार शाम साढ़े चार बजे तक शेख शाहजहां को CBI को सौंपा जाए।
उच्च न्यायालय ने ईडी टीम पर किए गए हमले मामले में गठित SIT को भी बर्खास्त कर दिया है। कोर्ट ने कुल 3 मामलों की जांच CBI को सौंपने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को इन तीनों मामलों से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय के आदेशानुसार, अब नजात और बनगांव थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच CBI ही करेगी।
संदेशखाली में ED टीम पर हुआ था हमला
5 जनवरी को राशन वितरण घोटाला मामले में जांच करने के लिए ईडी की टीम शेख शाहजहां के घर संदेशखाली पहुंची थी। इस दौरान यहां एकत्रित बड़ी संख्या में लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। इस हमले में ED के कई अधिकारी घायल हो गए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस घटना का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को बनाया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि लोगों ने शेख शाहजहां के उकसाने पर ही हमले किए।
जिसके बाद शेख शाहजहां फरार हो गया था। शाहजहां के फरार होने के बाद संदेशखाली की कई महिलाओं ने उसके ऊपर यौन शोषण और जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के सख्त रुख अख्तियार करने के बाद, बंगाल पुलिस ने फरार होने के 55 दिनों बाद शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया था।
संदेशखाली हिंसा मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने मामले पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आज 5 मार्च दिन मंगलवार को हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी किया है।