दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी शफी उर रहमान और खालिद सैफी की जमानत अर्जी पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा। रहमान और खालिद सैफी के खिलाफ दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों की व्यापक साजिश रचने के आरोप में UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसलो को सुरक्षित रख लिया है।
दरअसल दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े शरजील इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अतहर खान, शफी उर रहमान और सलीम खान ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है, जिसपर जस्टिस सुरेश कैत की बेंच सुनवाई कर रही है।
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आरोपियों के खिलाफ चल रही है सुनवाई
बता दें, दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े आठ आरोपियों की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट नए सिरे से सुनवाई कर रहा है। इन आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर पहले से सुनवाई कर रहे जज जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने के बाद अब जस्टिस सुरेश कैत की बेंच सुनवाई कर रही है।
दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े जिन आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है, उनमें शरजील इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अतहर खान, शफी उर रहमान और सलीम खान का नाम शामिल है। हाईकोर्ट इस मामले के एक आरोपी इशरत जहां को मिली जमानत को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर भी सुनवाई कर रही है।
18 अक्टूबर 2022 को हाईकोर्ट ने इस मामले के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उमर खालिद ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है।