सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने की समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि वह मंगलवार 12 मार्च 2024 तक पूरे आंकड़े उपलब्ध कराए।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की
अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने SBI को ब्योरा दाखिल करने के लिए 12
मार्च तक का समय दिया है। वहीं चुनाव आयोग को 15 मार्च तक इस जानकारी को सार्वजनिक
करने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च अदालत ने एसबीआई से पूछा कि पिछले 26 दिनों में
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करने में क्या दिक्कत आ रही है? बैंक के पास तो सीलबंद लिफाफा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सीलबंद लिफाफा खोलना है, विवरण एकत्र करना है
और चुनाव आयोग को जानकारी देनी है, जिसके बाद कोर्ट ने जानकारी साझा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को 24 घंटे
का समय दिया है।