इंदौर: धार स्थित भोजशाला विवाद को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले पर सुनवाई करते हुए भोजशाला का ASI सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि हिंदू पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका डाल कर भोजशाला का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने और यहां होने वाली नमाज पर भी रोक लगाने की मांग की थी। जिसके बाद अदालत में मामले पर सुनवाई हुई।
भोजशाला को हिंदू पक्ष वाग्देवी (सरस्वती मां) का मंदिर मानता है। वहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह कमाल मौला मस्जिद है। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। हालांकि, हाईकेोर्ट द्वारा एएसआई सर्वे के आदेश दिए जाने के बाद… इस विवाद के पटाक्षेप को लेकर एक अहम कदम माना जा रहा है।
इस मामले पर हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में बहस कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि “आज इंदौर हाईकोर्ट ने भोजशाला के ASI सर्वे का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि अदालत ने ASI के निदेशक या अतिरिक्त निदेशक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम भोजशाला पर लागू नहीं होता है। क्योंकि, यह एक ASI-संरक्षित स्मारक है। इसलिए इसे 1991 के अधिनियम से छूट प्राप्त है।”