Ghaziabad News- महिला समेत चार लोगों की हत्या के मामले में न्यायाधीश पवन कुमार ने दोषी अयूब को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि दोषी ने सामूहिक
हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया था और मौके से फरार हो गया था। वारदात करीब 3
साल पहले की है। 10 लाख रुपए उधार न देने पर दोषी ने ताऊ, ताई और दो भाइयों की हत्या को अंजाम दिया था।
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शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने
बताया कि पुलिस थानाक्षेत्र के टोली मोहल्ले में कपड़ा व्यापारी रईसुद्दीन परिवार
के साथ रहते थे। 27 जून 2021 की रात करीब साढ़े
10 बजे भतीजा अयूब उनके घर पहुंचा और उनसे 10 लाख रुपए उधार मांगे। रईसुद्दीन ने उसे पैसे उधार देने से
मना कर दिया। इसके बाद अय्यूब रात में उनके घर पर ही रुक गया। उधार पैसे न देने से नाराज अयूब ने देर रात करीब ढाई बजे सामूहिक हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया।
अयूब ने देर रात, पहले ताऊ रईसुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद तहेरे भाई
अज्जू को दो गोली, इमरान को तीन गोली व सोती हुई ताई
फातिमा की एक गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसने अज्जू की पत्नी अफसाना पर भी गोली
चलाने की कोशिश की, लेकिन पिस्टल में गोली फंस गई। जिस कारण
वह बच गईं। इसके बाद वह फरार हो गया।
पुलिस के मुताबिक, सामूहिक हत्याकांड में बरगलाने के
लिए उसने इस मामले में रईसुद्दीन के बेटे व तहेरे भाई अलीमुद्दीन से लूट और हत्या
की शिकायत दिलवा दी। तहरीर भी अयूब ने खुद ही लिखी थी। अलीमुद्दीन से सिर्फ
हस्ताक्षर करा लिए थे। अफसाना ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद
पुलिस ने आसपास के मकान व दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली, तो अयूब
घर में घुसते व बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने अयूब
को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने घटना कबूली। अदालत ने मामले कि सुनवाई के बाद
अयूब को फांसी की सज़ा सुनाई है।