उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “सभी प्रदेशवासियों के लिए ये अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी प्रदान की। निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने में ये विधेयक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार नागरिकों के हितों के संरक्षण और उत्तराखंड के मूल स्वरुप को बनाए रखने के लिए संकल्पित है।”
उत्तराखंड सरकार ने जारी किया गजट
राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद उत्तराखंड सरकार ने गजट जारी किया। इस गजट में कहा गया कि “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन मा. राष्ट्रपति ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘समान नागरिक संहिता’, उत्तराखण्ड 2024, विधेयक पर दिनांक 11 मार्च, 2024 को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: -03,वर्ष 2024 के रूप में सर्वे साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
बता दें कि उत्तराखंड में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में खुद सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया था। उन्होंने प्रचार के दौरान जनता से वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतकर आती है, तो वो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लेकर आएंगे। चुनाव जीतने और मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम धामी ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेठी का गठन किया था। इसके बाद अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसे इस साल 7 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा से पास कराया गया।