दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी से राहत नहीं मिल पाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल के लिए टाल दिया है।
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ED के समन पर रोक और गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की थी याचिका
गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने ED के समन पर रोक और गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की थी। इसपर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जांच के कुछ दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए।
22 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
ED ने सुनवाई कर रही बेंच से कहा कि हमारे पास तो समन करने का अधिकार है। उनको समन पर आकर जांच में सहयोग करते हुए सवालों के जवाब देने चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने ED से पूछा कि आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इसपर ED ने कहा कि हमने कब कहा की हम गिरफ्तार करेंगे, हमने पूछताछ के लिए बुलाया है,
जिसके बाद कोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय देते हुए केजरीवाल की याचिका को मुख्य याचिका के साथ टैग कर दिया। अब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को करेगा।
क्या है मामला
मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। इस विवादित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना की सिफारिश के बाद सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार मामले में FIR दर्ज की और इसके आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की। इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह को ई़डी ने गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं।