सोमवार 1 अप्रैल को ज्ञानवापी परिसर के व्यासजी तलगृह में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर अहम टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूजा पर रोक से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने तलगृह में पूजा के खिलाफ दायर याचिका पर ट्रायल कोर्ट के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया है। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तलगृह में पूजा के खिलाफ दायर याचिका पर अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 जनवरी के आदेश के चलते नमाज प्रभावित नहीं हुई है।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘तलगृह का प्रवेश दक्षिण से और मस्जिद का उत्तर से है। दोनों एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ये आदेश दे सकते हैं कि फिलहाल पूजा और नमाज दोनों अपनी-अपनी जगह जारी रहें।’
सोमवार को ज्ञानवापी में व्यासजी तलगृह में पूजा-अर्चना पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यास जी तलगृह में पूजा होती रहेगी। कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी किया। अब इस मामले पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी।