दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का ये सही समय नहीं है। के. कविता ने अपने 16 साल के बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी।
ईडी ने दलील का किया था विरोध
बीआरएस नेता के. कविता ने कोर्ट से कहा था कि उनके बेटे को मां के मॉरल और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। ED ने दलील का विरोध किया और कहा कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। इसके साथ ही गवाहों को भी प्रभावित कर सकती हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को के. कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया था। ED ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में के. कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। वह 23 मार्च तक ED की हिरासत में रहीं थीं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 मार्च को उन्हें 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। तब से के. कविता दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं।