मोदी
सरनेम वाले बयान पर मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट
से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राहुल की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है.
गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है. उक्त
आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है.
साल
2019 के लोकसभा चुनाव के
दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली के दौरान ‘मोदी
सरनेम’ को
लेकर बयान दिया था. इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ
मानहानि का केस दर्ज कराया था. चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने
राहुल को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी.