सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय
मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि ईडी निदेशक का तीसरी बार सेवा विस्तार सही नहीं है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने
सरकार को राहत देते हुए सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को सही माना
है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संजय मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है, लेकिन
वह 31 जुलाई 2023 तक अपने पद पर बने रहेंगे, ताकि सुचारू रूप से परिवर्तन और सत्ता
हस्तांतरण किया जा सके.
बता दें कि संजय मिश्रा को पहली बार 19
नवंबर 2018 को दो साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था. उन्हें
नवंबर 2020 में पद छोड़ना था, लेकिन इससे पहले मई में वे 60 साल यानि रिटायरमेंट
की उम्र तक पहुंच गए थे. नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उनका
कार्यकाल 2 साल की जगह बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया था.
केंद्र सरकार नवंबर 2021 में केंद्रीय
सतर्कता आयोग अधिनियम के साथ-साथ दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम में
संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाई थी. इसमें सीबीआई और ईडी चीफ को 1-1 साल के तीन
सेवा विस्तार देने का प्रावधान करने की बात कही गई, बाद में यह संसद में भी पारित
हो गया था.
नवंबर 2021 में संजय मिश्रा को दूसरी
बार एक साल के लिए सेवा विस्तार मिला था. इसके बाद नवंबर 2022 में तीसरी बार एक
साल का एक्सटेंशन दिया गया था. इसके मुताबिक संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर
2023 को खत्म होना था, लेकिन इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन के आदेश को
रद्द कर दिया.