केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जन विश्वास विधेयक 2023 में संशोधन को
मंजूरी दे दी है. कारोबार को सुगम बनाने और नागरिकों के दैनिक कामकाज को आसान
बनाने के मकसद से 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों को या तो खत्म किया जाएगा या
उनमें संशोधन कर छोटी-मोटी गड़बड़ियों को अपराधन की श्रेणी से हटा दिया जाएगा. जिन
अधिनियमों में संशोधन किया जा रहा है, वे 19 मंत्रालयों से जुड़े हुए हैं. इनमें
जेल की सजा से जुड़े कई प्रावधान भी शामिल हैं. इन संशोधनों को लागू करने से
मुकदमों का बोझ घट सकेगा.
बता दें कि बुधवार को विधेयक मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के लिए आया था.
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले साल 22 दिसंबर को लोकसभा में जन
विश्वास विधेयक पेश किया था. इसके बाद विधेयक को विचार के लिए संसद की संयुक्त
समिति के पास भेज दिया गया था.