भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत को जगबीर सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने बरी कर दिया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट नंबर पांच के न्यायाधीश अशोक कुमार ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद सुनाया है।
बता दें कि मुजफ्फरनगर के भौराकलां थाना क्षेत्र के अहलवालपुर गांव में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की 2003 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक जगबीर सिंह के बेटे एवं पूर्व मंत्री और आरएलडी नेता चौधरी योगराज सिंह ने प्रवीण, राजीव और नरेश टिकैत के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द केस के निस्तारण के आदेश दिए थे, जिस केस में अंतिम तारीख 10 अगस्त तय की गई थी। न्यायाधीश ने सोमवार 12 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर आज यह फैसला आया है।
एडीजीसी अमित त्यागी ने बताया कि न्यायाधीश अशोक कुमार ने नरेश टिकैत को बरी कर दिया है। बचाव पक्ष की और से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल और वादी पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र गर्ग और एडीजीसी अमित कुमार त्यागी ने बहस की थी।