आयकर विभाग ने अपने आवास का पता ना देने और रिटर्न नहीं भरने वाले यूपी के 16 हजार से ज्यादा प्रवासी भारतीयों के पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए हैं। आयकर विभाग ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि जिन प्रवासी भारतीयों ने तीन वर्ष से आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है या संबंधित आयकर निर्धारण अधिकारी को अपनी नवीनतम आवासीय स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया है, उन सभी के पैन निरस्त कर दिए गए हैं।
भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान के पूर्व चेयरमैन सीए विवेक खन्ना ने बताया कि प्रवासी भारतीयों के लिए पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य नहीं है। जिन प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों का पैन आधार से जुड़ा नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गया है, उन्हें इसे सक्रिय कराने के लिए आयकर अधिकारी को आवास का प्रमाण देना होगा। पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बावजूद वे आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में करीब छह लाख प्रवासी भारतीय हैं, जिनके परिवार यहां रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश लोग आयकर रिटर्न प्रदेश के आवासीय पते से दाखिल करते हैं। अप्रवासी भारतीयों को निवेश के लिए ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने अलग से एनआरआई विभाग भी बनाया हुआ है। यूपी सरकार प्रवासी और विदेशी निवेशकों को अधिकतम सुविधाएं देने के लिए अलग से नीति लाने की तैयारी भी कर रही है।