लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बने विपक्षी गठबंधन के ‘INDIA’ नाम पर शुक्रवार को राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकताओं ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में तहरीर दी है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि बेंगलुरू में हुई 26 राजनीतिक दलों की मीटिंग के बाद गठबंधन के नाम में देश के नाम का गलत इस्तेमाल हुआ। देश के नाम पर एक पार्टी बनाना कानूनन अपराध है। इस विपक्षी गठबंधन के सभी दलों पर केस दर्ज होना चाहिए।
राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज थाने पहुंचकर विपक्ष के गठबंधन में शामिल 26 दलों के नेताओं के खिलाफ तहरीर दी। पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि 20 जुलाई को समाचार पत्र और सोशल मीडिया से ज्ञात हुआ कि बेंगलुरु में 18 जुलाई को कई राजनीतिक दलों की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्ताव कर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अरविन्द केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव सहित 26 राजनीतिक दल के नेताओं ने अपने गठबंधन का नाम सर्वसम्मति से ‘INDIA’ पारित किया। जिसकी घोषणा प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद मलिकार्जुन खड़गे ने की। ये न सिर्फ दी एम्बलेम एंड नेम एक्ट 1950 का उलंघन है बल्कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश का भी उलंघन है। इस विपक्षी गठबंधन के सभी दलों पर केस दर्ज होना चाहिए। आपको बता दे कि देश के विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम ‘INDIA’ है, जिसका अर्थ इंडियन नेशनल डेवलेपमेंट इंक्लूसिव एलायंस है। जिसकी टैगलाइन “जीतेगा भारत” रखी गई है।