एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने गो फर्स्ट के रेजुल्यूशन प्लान को मंजूरी देड़ी है। इसके लिए डीजीसीए ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जिसके बाद कुछ शर्तों के साथ गो फर्स्ट उड़ान भर सकेगा। नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने शुक्रवार को कहा कि उसने कुछ शर्तों के साथ 15 विमानों और रोजाना 114 उड़ानें के साथ फिर से शुरू करने की गो फर्स्ट की योजना को मंजूरी दे दी। गो फर्स्ट के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है। कंपनी ने तीन मई से अपनी विमान सेवाएं बंद कर दी थीं।
बता दें गो फर्स्ट के पहले ग्राउंडिड होने और उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चले जाने से देश में हवाई किरासा आसमान को छू रहा था। दिल्ली से लखनऊ, पटना, मुंबई, गोवा, कश्मीर जाने के लिए 200 से 300 फीसदी ज्यादा का भुगतान करना पड़ रहा था। अब डीजीसीए के फैसले से इन बढ़े हुए किराये से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।
अनुमति मिलने के बाद सेवाओं का परिचालन शुरू
डीजीसीए ने अपने बयान में कहा कि ’15 विमानों और 114 डेली फ्लाइट्स को शुरू करने के लिए एयरलाइन के रेजुल्यूशन प्लान को फिर से शुरू करने की समीक्षा की गई है और इसे स्वीकृत कर दिया गया है। डीजीसीए ने कहा कि यह मंजूरी दिल्ली हाई कोर्ट और एनसीएलटी की दिल्ली पीठ के सामने लंबित रिट याचिकाओं/आवेदनों के नतीजों पर निर्भर है। बयान के अनुसार, गो फर्स्ट अंतरिम वित्त पोषण और डीजीसीए से निर्धारित उड़ानों की अनुमति मिलने के बाद सेवाओं का परिचालन शुरू कर सकती है।