वाराणसी की ज्ञानवापी
मस्जिद में सर्वे के बीच सुप्रीम अदालत ने केंद्र को निर्देश देते हुए कहा है कि
मस्जिद में किसी भी तरह की खुदाई का काम ना हो। शीर्ष कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल
तुषार मेहता को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानि ASI को यह स्पष्ट तौर पर बताने
को कहा कि मस्जिद स्थल पर कोई खुदाई ना की जाए।
ज्ञानवापी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट की ओर अपना रुख किया
था। कमेटी,, वाराणसी कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में
ASI से
वैज्ञानिक सर्वे कराने को कहा गया था।
वहीं, वाराणसी में सोमवार को ASI टीम वजूस्थल को छोड़कर पूरे
परिसर का सर्वे कर रही है। शुरुआती सर्वे में फीता लेकर पूरे परिसर को नापा गया। 4 स्टैंड कैमरों की मदद से परिसर
के चारों कोने से वीडियो और फोटोग्राफी हो रही है। तहखाने में अंधेरा ज्यादा होने
से सर्वे में दिक्कत हुई।