सुप्रीम कोर्ट
ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी है। सुनवाई के बाद
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे की प्रक्रिया को लेकर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जा
सकता है।
उत्तर प्रदेश
सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई नहीं हो
रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में एक सप्ताह तक खुदाई का काम
नहीं कराने की बात कही। फोटोग्राफी और राडार इमेजिंग के जरिए सर्वे कराने की बात
कही गई। ASI की ओर से कहा
गया कि हम लोग केवल सर्वे का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को
सुनने के बाद कहा कि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जा सकता है। इसके बाद ASI के सर्वे पर
कोर्ट ने 26 जुलाई तक रोक लगाने का आदेश दिया। 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी
मस्जिद में ASI की टीम सर्वे
नहीं कर पाएगी। हाईकोर्ट को स्टे खत्म होने से पहले फैसला देने को कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ जिला कोर्ट के ASI सर्वे पर भी रोक लगा दी है।