ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI सर्वे को लेकर फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले में अदालत 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। निर्णय आने तक एएसआई के सर्वे पर
लगी रोक बरकरार रहेगी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन
इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने ASI
सर्वे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट
में अपील की है।
इलाहबाद
हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि तीन अगस्त तक
फैसला रिजर्व है. तब तक स्टे जारी रहेगा और ASI ने कहा है कि इमारत
को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. विष्णु जैन ने कहा कि सर्वे के आदेश में अदालत ने
कहा है कि एएसआई के पास इंस्ट्रूमेंट है, जांच कर सकती है.
विशेषज्ञ इंजीनियर इनके पास है और राम मंदिर केस में भी ऐसा ही किया गया है. पिछले
साल हुई कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान परिसर में हिंदू आकृतियों के होने की
तस्वीरें कोर्ट के सामने पेश की. विष्णु जैन ने यह तस्वीरें मुस्लिम पक्ष के वकील
फरमान नकवी को भी दिखाई. कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि
ज्ञानवापी परिसर के अंदर संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, पुराने शिवलिंग हैं.
इस संदर्भ में हमारी अर्जी के साथ उस परिसर की पश्चिमी दीवार की फोटो भी लगाई गई
है. कई कलाकृतियां भी मिली हैं.