कोर्ट ने बुलंदशहर में 4 साल की मासूम का रेप करने वाले फहीम को फांसी की सजा सुनाई है। ये सजा कोर्ट ने घटना से 77 दिन के अंदर सुनाकर परिवार को मिले घाव को भरने का काम किया है। आरोपी पर 3 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। मासूम के साथ पड़ोस में रहने वाले 40 साल के फहीम ने 24 अप्रैल को रेप किया इसके बाद बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी थी।
इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा- ‘आरोपी ने बच्ची के साथ जो काम किया है, वो कोई हैवान ही कर सकता है। इस आरोपी को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए, जब तक इसकी मौत न हो जाए।’
कोर्ट के फैसले के बाद मासूम बच्ची को न्याय दिलाने वाले वकील वरुण कौशिक ने कहा, ‘आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए हम लोगों ने दिन रात एक कर दिए थे। आरोपी को सजा दिलाकर उन्होंने बच्ची को श्रद्धांजलि दी है। बुलंदशहर का ये ऐसा पहला मामला है, जहां पर किसी रेप के आरोपी को 77 दिन के अंदर फांसी की सजा हुई हो।
बता दें बुलंदशहर की जहांगीराबाद कोतवाली में 25 अप्रैल 2023 को मामला दर्ज हुआ था। ये घटना 24 अप्रैल की थी जिसमें में 5 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। बच्ची का मृत शरीर पड़ोस के रहने वाले युवक के घर से मिला था। पड़ोसी ने बच्ची के साथ हैवानियत करके उसकी हत्या कर दी थी। उसने शव को अपने बेड के नीचे छिपा दिया था। फिर खुद चारपाई के ऊपर लेटा था।
परिजनों ने पड़ोसी युवक पर ही रेप और हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब कोर्ट ने इस केस पर फैसला सुनाया है और दरिंदगी करने वाले आरोपी को फासी की सजा सुनाई है।