बदायूं में दुष्कर्म के बाद नाबालिग बच्ची की हत्या करने वाले गुफरान को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। दोषी गुफरान मूलरूप से उत्तराखंड के उधमसिंह नगर के थाना बाजपुर के गांव सुल्तानपुर पट्टी का रहने वाला है।
बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 अप्रैल 2021 को गुफरान मौका पाकर आठ वर्षीय बच्ची को कटे हुए गेहूं के ढेर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चीखने पर पास में काम कर रहे उसके मां-बाप को आते देख गुफरान ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और मौके से भागने लगा। आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने मौके पर ही आरोपी गुफरान को पकड़ लिया।
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और वीरेंद्र सिंह की बहस सुनने के बाद गुफरान को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मुजरिम को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने दोष सिद्ध मुजरिम पर दो लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है।