नाबालिग पर गैंगस्टर ऐक्ट की FIR दर्ज के मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याची की अर्जी खारिज कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग के खिलाफ भी गैंगस्टर ऐक्ट की FIR दर्ज की जा सकती है। कानून में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि अपराध चार्ट में शामिल तीन केसों को दर्ज करते समय याची नाबालिग था। इसलिए बालिग होने पर गैंगस्टर ऐक्ट की FIR अवैध है।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके विड़ला और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की बेंच ने राजू पाठक की याचिका खारिज करते हुए दिया। याची पर आरोप है कि वह आकाश गिरि गैंग का सदस्य है। तीन आपराधिक केसों में जमानत मिलने के बाद गैंगस्टर ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।