ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर में
एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की
याचिका को खारिज कर दिया है।
दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी
परिसर में एएसआई को सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट और
फिर हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने इस याचिका
को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायहित में एएसआई का सर्वे जरूरी है।
कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की आवश्यकता है। वहीं ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है।