ज्ञानवापी में ASI सर्वे की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग
वाली याचिका पर वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया
मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस भूखंड पर न्यायालय
के आदेश से जो सर्वे का काम चल रहा है, उसकी प्रकृति संवेदनशील है। सर्वे के बारे
में ASI, वादियों
के वकील अथवा प्रतिवादियों के वकील को कोई टिप्पणी करने का और सूचना देने का कोई
अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि ASI के
अधिकारी सर्वे की रिपोर्ट केवल न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं और
सर्वे के संबंध में कोई सूचना मीडिया को दिया जाना न तो औचित्यपूर्ण है और न ही
विधि सम्मत है।