भारतीय
दंड संहिता में बदलाव के लिए केंद्र सरकार एक अहम विधेयक भारतीय न्याय संहिता लेकर
आई है। ये विधेयक कई मायनों में इसलिए खास है, क्योंकि इसके जरिए सरकार महिलाओं के
खिलाफ अपराधों और लव जिहाद पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्तावित
कानून में पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने या पदोन्नति अथवा रोजगार के झूठे
वादे के तहत यौन संबंध बनाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है।
दरअसल शुक्रवार
को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने तीन विधेयक पेश किए, जिसमें पहली बार इन
अपराधों से निपटने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान का प्रस्ताव किया गया। अमित शाह ने
कहा कि इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक
समस्याओं का समाधान किया गया है। इस
विधेयक में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति धोखे से या बिना किसी इरादे के किसी
महिला से शादी करने का वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो ऐसा यौन संबंध
दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन अब वो अपराध की
श्रेणी में आएगा। इसके लिए दस साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया
जा सकता है।