बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को डबल मर्डर केस में दोषी करार देते हुए बड़ा झटका दिया है। इस केस में कोर्ट से प्रभुनाथ सिंह को रिहाई मिल गए थी। जिसके बाद पटना हाईकोर्ट मामला पहुँचने पर हाईकोर्ट ने भी सिंह की रिहाई को सही बताया था। लेकिन इस मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को माननीय सर्वोच्चय न्यायालय ने 1 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पुलिस महानिदेशक और चीफ सेक्रेटरी को 1 सितंबर को प्रभुनाथ को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। 1 सितंबर को आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की सजा पर बहस होगी। अभी प्रभुनाथ सिंह एक दूसरे हत्या के मामले में हजारीबाग जेल में बंद हैं।
समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं किया तो उतारा मौत के घाट
90 के दशक में बिहार की राजनीति में खासी पैठ रखने वाले प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज लोकसभा सीट से 3 बार जनता दल यूनाइटेड और एक बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर सांसद रहे। प्रभुनाथ सिंह पर 1995 में मसरख के एक पोलिंग बूथ के पास तब 47 वर्ष के दारोगा राय और 18 साल के रहे राजेंद्र राय की हत्या का आरोप है। आरोप था कि दोनों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं किया था, इसलिए दोनों की हत्या कर दी गई।
MLA अशोक सिंह की हत्या के मामले में जेल में बंद है पूर्व MP
बता दें अभी प्रभुनाथ सिंह एक दूसरे हत्या के मामले में हजारीबाग जेल में बंद हैं। मसरख के विधायक अशोक सिंह की 1995 में हत्या हो गई थी, जिन्होंने चुनाव में प्रभुनाथ सिंह को हराया था। चुनावी हार के बाद प्रभुनाथ सिंह ने कथित तौर पर कहा था तीन महीने के अंदर अशोक सिंह को मार देंगे। अशोक सिंह की हत्या उनके घर पर दिनदहाड़े कर दी गई थी। इस केस में 2017 में प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराया गया था। वे इस समय जेल में सजा काट रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी HC के फैसले को चुनौती
निचली अदालत और पटना हाईकोर्ट से पूर्व संसद के पक्ष में फैसला आने के बाद मृतक राजेंद्र राय के भाई हरेंद्र ने दोनों फैसले को देश के सर्वोच्चय न्यायालय में चुनौती दी थी। अब इस मामले में सुनवाई करते हुए SC में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एएस ओक और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। केस के बाकी आरोपियों को रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया।