Jaunpur
News: उत्तर
प्रदेश के जौनपुर जनपद में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष की
सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत द्वारा यह फैसला लिया गया
है।
गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में 08 वर्ष पहले शौच के लिए गई
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोष सिद्ध पाते हुए
बुधवार को 10 वर्ष
कारावास के साथ 15000 रुपये
अर्थदंड से दंडित किया गया है।
दर्ज हुए मुकदमे के अनुसार
गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र की निवासी वादिनी ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि वह 16 वर्ष की है और
कक्षा 9 में पढ़ती है। 26 फरवरी 2015 को दिन में 2:00 बजे वह घर से कुछ
दूर अरहर के खेत में शौच के लिए गई थी।
उसी समय गांव का सलमान कुरैशी व उसके दो
अन्य साथी खेत में घुस गए और उसको जबरदस्ती पकड़कर अरहर के खेत में उसके साथ बलात्कार किए।
इससे वह बेहोश हो गई।
4:00 बजे कराहने की आवाज सुनकर बगल के खेत की औरत उसकी मां को
बुलाकर लाई तब उसे जौनपुर सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने स्थिति की गंभीरता
को देखते हुए नाबालिग पीडिता को (BHU) रेफर कर दिया।
गरीबी की वजह से उसे (BHU) नहीं ले जाया
गया और जौनपुर के ही एक निजी चिकित्सालय में उसका इलाज कराया। आराम
होने पर पीड़िता ने 3 मार्च 2015 को मुकदमा दर्ज करवाया था।
पुलिस ने पूरे
मामले की विवेचना कर तीन आरोपियो के विरुद्ध
आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। उसमें एक आरोपी नाबालिग था। उसका मामला
जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया।
शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय वा कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं
पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत द्वारा यह निर्णय लिया गया।
जिसमें आरोपी सलमान को दुष्कर्म के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कारावास के साथ 15000
हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। जबकि दूसरे
आरोपी आशिक को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया है।
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