फिरोजाबाद कोर्ट ने गुरुवार को किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न दे पाने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
ये भी पढ़ें- माफिया मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार, गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला, कल सुनाई जाएगी सजा
उत्तर क्षेत्र की रहने वाली एक 13 साल की किशोरी को अलीगढ़ का मूल निवासी राहिल उर्फ साहिल उर्फ राहिद अपने साथियों के साथ भगाकर ले गया था। इस घटना के बाद किशोरी के परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद राहिल के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मुकदमा अपर सत्र न्यायधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राहिल को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 5000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। आर्थिक दंड ना दे पाने की हालत में उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
क्या है पूरा मामला ?
घटनाक्रम थाना उत्तर क्षेत्र का है। 26 दिसंबर 2015 को पीड़िता के परिजनों ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी,, जिसमें उसने कहा था कि उनकी 13 वर्षीय बेटी को साहिल, शाहिद, राजा एवं शनि बहला-फुसलाकर ले गए थे। इसके बाद पुलिस ने अभियोग दर्ज कर लिया था। इस मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ सिटी राजेश चौधरी को सौंपी गई थी।
इस मामले में पुलिस ने राहिल उर्फ साहिल उर्फ राहिल के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम एवं एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामला सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने की पहल की।