Mafia Mukhtar Ansari News: माफिया मुख्तार अंसारी पर चल रहे गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इससे पहले दोनों तरफ से बहस पूरी होने के बाद पिछली सुनवाई में एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब करंडा में शिक्षक की हत्या से जुड़े मामले में गुरुवार को कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। जिसके बाद कोर्ट कल शुक्रवार को सजा सुनाएगी।
ये भी पढ़े: अमेठी में दबंगों ने घर में घुसकर किशोरी को जिंदा जलाया, पांच के खिलाफ केस दर्ज
करंडा निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक कपिलदेव सिंह की 2009 में हत्या कर दी गई थी। उस समय मुख्तार गाजीपुर जेल से अपना गैंग चला रहा था। इसी साल मुहम्मदाबाद के मीर हसन ने मुख्तार के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। उनकी भी हत्या का प्रयास किया गया था। इन दोनों मामलों को मिलाकर वर्ष 2010 में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
ये भी पढ़े: अमेठी में दबंगों ने घर में घुसकर किशोरी को जिंदा जलाया, पांच के खिलाफ केस दर्ज
कपिलदेव सिंह हत्याकांड के मूल मुकदमें में मुख्तार पहले ही बरी हो चुका है। अब गैंगस्टर एक्ट के तहत दोष सिद्ध होने के बाद मुख्तार को मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले भी गैंगस्टर के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है। इस फैसला सुनाए जाने के दौरान मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीसी के जरिए पेश किया गया।